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सीतापुर नेत्र चिकित्सालय प्रकरण को हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान जिलाधिकारी को दिया आदेश

सीतापुर नेत्र चिकित्सालय प्रकरण को हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान जिलाधिकारी को दिया आदेश
अयोध्या
अयोध्या सीतापुर नेत्र चिकित्सालय प्रकरण में 26 दुकानदारों को प्रशासन की ओर से जारी नोटिस को हाई कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए जिला अधिकारी को चार सप्ताह में मामले का निस्तारण करने के लिए कहा है,
हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया है कि कल 26 दुकानदारों में से 12 दुकानदारों  शारदा प्रसाद गुप्ता और11 अन्य  लोगों द्वारा हाई कोर्ट में एक रिट डाली गई थी रिट संख्या (C.NO.-6771/2025 ) जिसे वरिष्ठ अधिवक्ता अमित चौधरी, साक्षी सिंह, एवं उत्कर्ष, के माध्यम से हाई कोर्ट की डबल बेंच माननीय न्यायमूर्ति राजन राय, तथा माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार के न्यायालय में प्रस्तुत कर बहस की गई थी
उक्त ऑर्डर में माननीय न्यायाधीशों द्वारा अपने दिए गए ऑर्डर में यह कहा गया है कि जिलाधिकारी फैजाबाद/ अयोध्या चार हफ्ते के अंदर इस मामले का निर्णय ले तब तक पार्टियों द्वारा यथा स्थिति बनाए रखें और शांतिपूर्वक जिलाधिकारी के निर्णय में सहयोग करें,
वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष पांडेय द्वारा यह भी बताया गया है कि ऑर्डर की कॉपी जिला अधिकारी फैजाबाद अयोध्या को प्रेषित कर दी गई है, वहीं दुकानदारों का कहना है कि वे सभी जिलाधिकारी के निर्णय की प्रतीक्षा में हैं और जैसा भी निर्णय आएगा वैसा ही उसी के अनुरूप हुए अगली रणनीति तय करेंगे , दुकानदारों द्वारा ऑर्डर के साथ एक पत्र भी जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया गया है जिसमें उन्होंने  कहा है कि इन दुकानों पर उन सभी का एवं उनके परिवारों का जीविकोपार्जन निर्भर है, एवं 25 वर्षों से वह इन्हीं दुकानों के माध्यम से अपना रोजगार चला रहे हैं ,इसीलिए अस्पताल के आसपास ही अथवा अस्पताल परिसर में ही उन्हें दुकान प्रदान की जाए जिससे उनका पुनर्वास हो सके और परिवार घोर आर्थिक संकट में पड़ने से बच जाए |

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