
आधिकारिक सूचना एवं विधिक चेतावनी अवैध गतिविधियों पर कानूनी कार्यवाही : संस्थापक माननीय श्री बिंदुसार जी
नई दिल्ली
भारतीय मीडिया फाउंडेशन (BMF) नेशनल कोर कमेटी के निर्देशानुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित बालकृष्ण तिवारी द्वारा समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों को सूचित किया जाता है:
1. अनिवार्य आधिकारिक मानक,
संगठन के नाम (भारतीय मीडिया फाउंडेशन या बी एम एफ न्यूज़ नेटवर्क) पर संचालित किसी भी सोशल मीडिया/व्हाट्सएप ग्रुप को तभी वैध माना जाएगा, जब उसमें मुख्य आधिकारिक नंबर – 7275 850 466 एवं 8176 850 466
एडमिन के रूप में सम्मिलित हों। इन नंबरों के बिना संचालित सभी ग्रुप ‘फर्जी’ घोषित किए जाते हैं।
2. अवैध गतिविधियों पर कानूनी कार्यवाही (IT Act के अंतर्गत)
यदि कोई व्यक्ति या समूह संगठन के नाम, लोगो (Logo) या पहचान का दुरुपयोग कर फर्जी ग्रुप चलाता पाया जाता है, तो प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रभारी निम्नलिखित धाराओं के तहत तत्काल मुकदमा दर्ज कराएं:
आईटी एक्ट की धारा 66C (Identity Theft): यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य की पहचान (संगठन का नाम/लोगो) का चोरी से उपयोग करता है।
आईटी एक्ट की धारा 66D (Cheating by Personation): कंप्यूटर संसाधन या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी की पहचान ओढ़कर धोखाधड़ी करने पर।
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराएं: जालसाजी और छवि धूमिल करने के उद्देश्य से किए गए कार्यों के लिए।
3. पदाधिकारियों हेतु उत्तरदायित्व,
सभी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी एवं सह-प्रभारी अपने राज्यों में डिजिटल निगरानी (Digital Surveillance) तेज करें। फर्जी ग्रुप पाए जाने पर बिना विलंब किए साक्ष्य (Screenshots) एकत्र करें और आईटी सेल व स्थानीय पुलिस प्रशासन को सूचित कर प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने का कार्य पूर्ण करें।
आज्ञा से,
नेशनल कोर कमेटी,
भारतीय मीडिया फाउंडेशन,




