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अयोध्याउत्तर प्रदेशक्राइम

वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार त्रिपाठी की पैरवी रंग लाई, साइबर ठगी पीड़ित को मिला न्याय

वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार त्रिपाठी की पैरवी रंग लाई, साइबर ठगी पीड़ित को मिला न्याय
अयोध्या
साइबर ठगी के एक मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद पीड़ित को बड़ी राहत मिली है। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) ने थाना कोतवाली अयोध्या को मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। साथ ही विवेचना शीघ्र पूरी कर न्यायालय के समक्ष आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं बताया गया कि एक पत्रकार साइबर ठगी का शिकार हुआ था। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस एवं संबंधित अधिकारियों को कई प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन लंबे समय तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद पीड़ित ने फैजाबाद बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार त्रिपाठी (शेड नंबर-22) से संपर्क किया वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार त्रिपाठी ने अपने सहयोगी अधिवक्ताओं के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 173(4) (पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3)) के तहत न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। मामले के तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने थाना कोतवाली अयोध्या को तत्काल एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई करने का आदेश दिया न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी निर्देश दिया कि मामले की निष्पक्ष एवं त्वरित विवेचना कर उसकी आख्या निर्धारित समय में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए न्यायालय के आदेश के बाद पीड़ित ने राहत व्यक्त करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार त्रिपाठी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रभावी कानूनी पैरवी के कारण उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद जगी है वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार त्रिपाठी ने कहा कि कानून के अनुसार प्रत्येक पीड़ित को न्याय दिलाना अधिवक्ता का दायित्व है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश का विधिसम्मत पालन सुनिश्चित कराया जाएगा तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए हर आवश्यक कानूनी कदम उठाया जाएगा।

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